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Darsh_KEWAT


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Sürət

12.8.26 अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी आशीष लोधी द्वारा दिनांक को थाना अशोका गार्डन, भोपाल में इस आशय की सूचना लोधी द्वारा दिनांक 2025 को थाना अशोका गार्डन, भोपाल में इस आशय की सूचना दी गई कि दिनांक की रात्रि लगभग जब वह सेमरा कलारी के दी गई कि दिनांक की रात्रि लगभग कलारी के पास अपने दोस्‍त सागर कडेरे एवं रोहित लोधी के साथ खाना पैक करवाने जा रहा था तो राजकुमार यादव और राहुल शाक्‍या कलारी के आगे, पुलिया पर मेर रोड पर खडे होकर किसी को अश्‍लील गालियां दे रहे थे। प्रार्थी ने उनसे पूछा कि वे बीच रास्‍ते में खडे होकर किसी को अश्‍लील गालियां दे रहे थे। प्रार्थी ने उन्‍हें साईड में खडे होने के लिए कहा तो अभियक्‍त किसे गालियां दे से राजकुमार यादव एवं राहुल शाक्‍या ने उसे अश्‍लील गालियां दीं1 जब उसने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्‍तगण ने उसके साथ हाथ-मुक्‍कों से मारपीट की। अभियुक्‍त मना किया तो अभियुक्‍तगण राजकुमार यादव ने उसके दोनों हाथ पकडलिए और राहुल शाक्‍या ने अपने पास रखा लोहे का धारदार बका जैसा छुरा निकाल कर जान से मारने की नियत से पास रखा लोहे का धारदार बका जैसा छुरा निकाल कर जान से मारने की नियत से उसकी गर्दन पर वार किया। प्रार्थी के अनुसार उसने बचने के लिए राजकुमार यादव से उसकी गर्दन पर वार किया। अभियुक्‍तगण द्वारा अनेकों प्रहार किये गये जिससे बचने के लिए वहां से तेजी से भागने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी एक दो बका छुरा उसके पीछे भाग पर लग गया जिससे खून बहने लगा फिर भी वह भाग निकला। अत: उसके बाद अभियुक्‍तगणों को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर अजमानतीय मुकदमा कर दण्‍डाधिकारीगण मजिस्‍ट्रेटगणों न्‍यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद कार्यवाही करके क्षतिग्रस्‍त व्‍यक्ति ने न्‍यायालय में मजिस्‍ट्रेट के समक्ष पूर्णत: वार्ता बताई जिसके बाद। माननीय दण्‍डाधिकारी मजिस्‍ट्रेट ने अजमानतीय कार्यवाही कर कारागार जेल रुपये की कार्यवाही की।
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