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1908 की धारा 5(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि दिनांक 28.05.2023 की रात्रि 23:10 बजे पुलिस थाना तिलवारा अंतर्गत स्थित क्रेशर बस्ती पहाडि़या, जिला जबलपुर में दो सुअर मार बम जो विस्फोटक पदार्थ है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति एवं विधिपूर्ण उद्देश्य के अपने आधिपत्य में रखा। संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2023 को थाना तिलवारा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ अभिषेक कैथवास को मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक क्रेशर बस्ती पहाडियों के पास दोनों हाथ में जिंदा सुअरमार बम लेकर खडा है, जो घटनाकर जन-धन की हानि कर सकता है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर अभिषेक कैथवास ने थाने के स्टाफ प्रधान आरक्षक 1114 राजेशधुर्वे, आरक्षक हरिसिंह व आरक्षक 1911 हरीष सत्यरक्षा होटल के पास मिले स्वतंत्र गवाह हीरालाल विश्वकर्मा और अन्नू उर्फ सुरेन्द्र सिंह राजपूत को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया और तत्पश्चात मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु वह मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान क्रेशर बस्ती पहाडियों के पास पहुंचा तो देखा कि एक युवक दोनाकें हाथ में जिंदा सुअरमार बम लेकर खडा है जो पुलिस को देखकर पहाडियों तरफ भागने लगा जिसे स्टाफ एवं गवाहों के द्वारा पीछा कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। उस व्यक्ति से नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम आरिफ खान पिता रफीक खान, उम्र 20 वर्ष निवासी क्रेशर बस्ती, तिलवारा का होना बताया। व्यक्ति अपने दोनों हाथ में दो जिंदा सुअरमार बम लिए हुए था। अभियुक्त को धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी कर जिंदा सुअरमार बम रखने के संबंध में लाईसेंस के बारे में पूछने पर उसके द्वारा लाईसेंस न होना बताया गया। अभियुक्त का कृत्यधारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का पाए जाने पर दोनों जिंदा सुअरबमों को गवाहों के समक्ष प्लॉस्टिक की थैली में पानी में डालकर सुरक्षित कर जप्त किया गया। मौके पर अभियुक्त को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया।
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