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singhshyam
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राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा इसके परामर्श से अन्य मन्त्रियों की भी नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों कि नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तन्त्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो, तो वह राष्ट्रपति के राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के संबन्ध में सूचना देता है और उसकी रीपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा वह उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है।