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कर्नाटक में राज्य के लिए अलग झंडे की मांग के चलते कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने 9 सदस्यीय कमेंटी बनाई है, जो कर्नाटक के झंडे का डिजाइन तैयार करेगी। संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि कर्नाटक सरकार की राज्य के लिए अलग झंडे का डिजाइन तैयार करवाने की कोशिश गलत नहीं है। सरकार के बहुत से ऐसे संगठन हैं जिनके पास अलग से अपना ध्वज है और वे उसे फहराते हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास बाकायदा अपने झंडे हैं ओर उन्हें वे राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराते हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय ध्वज की बात तो करता है, लेकिन किन्हीं राज्यों के अलग झंडे के बारे में वह मौन है। संविधान के तहत सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए ही अलग झंडा रखने की अनुमति है। जम्मू-कश्मीर को संविधान की धारा-370 के तहत यह अधिकार मिला है।