words per minute
7
KuldeepKhare
00:00
Speed
कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है हरियाणा के दौरान संपत्ति के नुकसान और उसकी भरपाई पर आज पंजाब डेरा समर्थको की हिंसा पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा हाईकोर्ट ने रामरहीम के वकील से डेरा की सभी संपत्तियो की लिस्ट मांगी थी, साथ ही अगली सुनवाई तक किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। 25 जुलाई को राम रहीम पर फैसला आने के बाद समर्थको ने पंचकुला , हिसार , सिरसा समेत पंजाब, दिल्ली के इलाको में सरकारी निजी संपत्तियो को काफी नुकसान पहुंचाया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मे दिल्ली के नागरिक मुहम्मद शकील द्वारा दाखिल जनहित याचिका में केंन्द्र और हरियाणा, पंजाब , और दिल्ली यूपी सरकार से पब्लिक प्रापर्टी की रक्षा करने के आदेश देने की मांग की गई है। मांग मे इस तरह की हिंसा से पब्लिक प्रापर्टी बचाने के लिए मैकेनिज्म बनाने की मांग भी की गई है। साम्प्रदायिक दंगो या हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धर्म स्थल विशेष मुआवजे के हकदार नहीं है। क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलो की मरम्मत और पुननिर्माण का सारा खर्च उठाने के लिए सरकार को बाध्य नही किया जा सकता। सरकार हिंसा मे क्षतिग्रस्त मकानो, दुकानों आदि के सामान ही धार्मिक स्थलो को भी नीति बनाकर आर्थिक मदद दे सकती है। इस दिशा में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में वर्ष 2002 के दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत कराने का हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिग्रस्त मकानों दुकानों की तरह ही धार्मिक स्थलों के लिए 50 हजार रूपये तक की सहायता राशि दिये जाने की सरकार की नीति को तर्कसंगत और सही ठहराते हुए स्वीकृति दे दी है।