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धिनियम- संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयक जिसे राष्‍ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है। तदर्थ समिति- विशिष्‍ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा संयुक्‍त रूप से दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समिति और यह समिति ज्‍योंही अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं इसका कार्यकाल समाप्‍त माना जाता है। वाद-विवाद का स्‍थगन- किसी प्रस्‍ताव/संकल्‍प/विधेयक, जिस पर तत्‍समय सभा में विचार चल रहा है, पर वाद-विवाद को सभा द्वारा गृहीत किसी प्रस्‍ताव के द्वारा प्रस्‍ताव में ही निर्दिष्‍ट किसी आगामी दिन तक के लिए अथवा अनियत दिन के लिए स्‍थगित करना। सभा की बैठक का स्‍थगन- स्‍थगन होने पर सभा की बैठक समाप्‍त हो जाती है और सभा अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुन: समवेत होती है। अनियत दिन के लिए स्‍थगन- अगली बैठक के लिए कोई निश्चित तिथि नियत किए बिना ही सभा की किसी बैठक की समाप्ति। विनियोग विधेयक- यह किसी वित्‍तीय वर्ष अथवा उसके एक भाग की सेवाओं के लिए लोक सभा द्वारा दत्‍तमत धन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित धन के भारत की संचित निधि से प्रत्‍याहरण अथवा विनियोग का उपबंध करने के लिए वार्षिक रूप से (अथवा वर्ष में कई बार) पारित किया जाने वाला धान विधेयक है। बैलट- लॉटरी के जरिए एक से अधिक सूचनाओं की परस्‍पर अग्रता को निर्धारित करने की प्रक्रिया। विधेयक- यह उचित रूप में रखे गए विधायी प्रस्‍ताव का प्रारूप है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने और राष्‍ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने पर अधिनियम बन जाता है। बजट- यह किसी वित्‍त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्‍कलित आय और व्‍यय का वार्षिक वित्‍तीय विवरण होता है। संसदीय समाचार- संसदीय समाचार से राज्‍य सभा का संसदीय समाचार अभिप्रेत है। यह दो भागों में प्रकाशित होता है। भाग-एक में सभा की प्रत्‍येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्‍त्‍ा विवरण सम्मिलित होता है और भाग-दो में सभा या समितियों के कार्य से संबंद्ध या संसक्‍त किसी मामले या किसी भी अन्‍य मामले, जो सभापति के विचार से इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, के संबंध में जानकारी दी गई होती है।
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