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ManojRawat1418602
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देश में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक के सबसे बड़े बदलाव के तहत 200 से अधिक वस्तुओं पर दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया। इनमें च्युइंग गम, चॉकलेट, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद, हाथ की घड़िया, शोविगं, शैंपू, कपड़े धोने के डिटरजेंट पाउडर, फर्नीचर, बिजली के सामान, सैनिटरी आइटम, प्लाईवुड, स्टेशनरी सामान, ग्रेनाइट व मार्बल शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल में लिया गया यह निर्णय 15 नवंबर, 2017 से लागू किया गया।
वह चीजें जो अब भी 28 प्रतिशत कर के दायरे में हैं उसमें पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनर और तंबाकू जैसे लग्जरी उत्पाद शामिल हैं।
एसी और नॉान-एसी रेस्त्रां के लिए जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रह गई हैं।