words per minute
12
gouravkantsahu
00:00
Speed
हाईकोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूलों में गणित व विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अपात्रों की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया हे। आदेश से प्रोफेशनल डिग्रीधारी सैकड़ोंं अध्यापकों की नौकरी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि सुचना अधिकार कानून के तहत मांगे जाने पर इस भर्ती में नियुक्त प्रोफेशनल िडिग्रीधारी अध्यापकों की योग्यता की जानकारी दी जाए ओर जिन्होने गणित या विज्ञान से एक विषय के तौर पर स्नातक उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें सुनकर चार माह में निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण प्राइज़ या प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के दौरान ही टीईटी में जोड़ा जा सकता हैैै। जिन्होंने प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान ही टीईटी पास कर नियुक्ति पा ली है, बीएसए ऐसे अध्यापकों को सुनकर छह माह में निर्णय लें। कहा कि तथ्य के विषय की जांच अथारिटी द्वारा की जानी चाहिए। एेसे में चाची संबंधित बीएसए से शिकायत करें और बीएसए जांच कर कार्यवाही करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रभात वर्मा व 53 अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।