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BrajeshSinghRana
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यह निगरानी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 309/91-92 में पारित आदेश दिनांक 26.4.93 से आसंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम प्यासी तहसील आरोप जिला गुना के पटेली पद रिक्त होने पर स्थायी पटेल की नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इसी बीच अनुविभागीय अधिकारी, राधौगढ़ ने आवेदक बाबूलाल को 19.12.91 के आदेश द्वारा संहिता की धारा 222 के नियम 14 के अंतर्गत अस्थायी पटेल के रूप में नियुक्त कर दिया। इस अस्थायी पटेल की नियुक्ति के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के न्यायालय में अपील करने पर अपर कलेक्टर ने अपील खारित की तथा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के यहां प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने प्रश्नाधीन आदेश द्वारा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर दिया तथा अनावेदक महाराज सिंह को अस्थायी पटेल नियुक्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गयी है।
निगरानी अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर की गयी है कि अस्थायी पटेल की नियुक्ति संहिता की धारा 222 के नियम 14 के तहत होती है जो नामांकन द्वारा की जाती है। इसके लिए किसी जांच एवं किसी प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। उनका यह भी कहना है कि चूंकि आस्थायी पटेल की नियुक्ति का मामला नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विवेक का है, अत: वरिष्ठ अपीलीय या निगरानी न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।