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Abhishekk
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बालगोविंद चतुर्वेदी ने कथन किया है कि प्रधान आरक्षक दयाशंकर को दो स्वतंत्र साक्षी एवं तराजू बांट लाने के रवाना किया था, जिसकी सूचना रोजनामचा सान्हा क्रमांक 94 पर दर्ज की थी। प्रधान आरक्षक दयाशंकर दो स्वतंत्र साक्षी मोहन चौरसिया और दिनेश यादव को लेकर आया था तथा एक तराजू बांट भी लाया था, जिसकी वापसी की सूचना रोजनामचा सान्हा क्रमांक 100 पर दर्ज की थी एवं दोनों स्वतंत्र साक्षियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराया था। इसके बाद हमराह स्टाफ, दोनों स्वतंत्र साक्षियों एवं राजकुमार के साथ विवेचना सामग्री लेकर शासकीय वाहन से मुखबिर के बताये स्थान चंदन वन के पास क्राइस्चर्च रोड पहुंचे, थे वहां अभियुक्त मिला, जिसे पकड़कर दस्तयाब किया और पंचनामा प्र.पी. 03 बनाया। इसके उपरांत संदेही व्यक्ति को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये बताया कि आपके पास अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे होने की सूचना प्राप्त इसलिये हमें आपकी तलाशी लेना है और संदेही व्यक्ति को मुखबिर की सूचना से अवगत कराने का पंचनामा बनाया। फिर उसने संदेही से कहा था कि हमें आपकी तलाशी लेना है आप चाहें तो अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी से करा सकते हैं, तो संदेही ने इस साक्षी से ही तलाशी कराने की सहमति दी थी जिसका पंचनामा एवं सहमति पंचनामा बनाया था।