words per minute

3

lokendranargave


00:00

Speed

ाज्‍यपाल संविधान के भाग-6 में राज्‍य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान जम्‍मू-कश्‍मीर को छोड़कर सभी राज्‍यों के लिए लागू होता है हालांकि अब जम्‍मू कश्‍मीर में भी यह प्रावधान लागू है। राज्‍य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्‍यपाल होता है, वह प्रत्‍यक्ष रूप से अथवा अधीनस्‍थ अधिकारियों के माध्‍यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक राज्‍यपाल होता है लेकिन एक ही राज्‍यपाल को दो या अधिक राज्‍यों का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया जा सकता है। राज्‍यपाल की योग्‍यता: राज्‍यपाल पद पर नियुक्‍त किए जाने वाले व्‍यक्ति में निम्‍न योग्‍यताएँ होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है। किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। वह राज्‍य विधानसभा का सदस्‍य चुने जाने योग्‍य हो। राज्‍यपाल की नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा पॉंच वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परन्‍तु यह राष्‍ट्रपति केेप्रसादपर्यन्‍त पद धारण करता है। राज्‍यपाल का वेतन दो लाख से अधिक होता है।यदि दो या दो से अधिक राज्‍यों का एक ही राज्‍यपाल हो, तब उसे दोनों राज्‍यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जायेगा, जैसाकि राष्‍ट्रपति निर्धारित करे। राज्‍यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश अथवा वरिष्‍ठतम न्‍यायाधीश करे। राज्‍यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश अथवा वरिष्‍ठतम न्‍यायाधीश के सम्‍मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्‍यपाल की उन्‍मुक्तियॉं तथा विशेषधिकार वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्‍यों के पालन के लिए किसी न्‍यायालय केे प्रति उत्‍तरदायी नहीं हैै। राज्‍यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्‍यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्‍यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्‍यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्‍चात् उसके द्वारा किये गये कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे दो मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। मैंटर को रेट करें अगर आपकों पसंद आया हो।
words per minute
0
wpm
accuracy
0%
Text Practice - Time 961 - English

words per minute