words per minute

21

rameshwar_pandey


00:00

Speed

ुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्‍फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्‍फ ट्रिब्‍यूनल के समक्ष सुनवाई योग्‍य है। ऐसा इसलिए है क्‍योंकि यह सवाल कि क्‍या कोई संपत्ति वक्‍फ की है, वक्‍फ ट्रिब्‍यूनल द्वारा विशेष रूप से विचारणीय है। इस मामले में, तेलंगाना राजय वक्‍फ बोर्ड ने आंध्रप्रदेश राज्‍य वक्‍फ न्‍यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष एक वाद दायर कर प्रतिवादी को वक्‍फ संस्‍था से संबंधित संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल किया जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ उसने तर्क दिया था। कि वाद संपत्ति वक्‍फ संपत्ति नहीं है।
words per minute
0
wpm
accuracy
0%
Text Practice - Time 131 - English

words per minute