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rakesh_chaturvedi
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रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवाररण आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जिला फोरम द्वारा किए गए मुआवजे को बरकरार रखा गया है। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि रेलवे देरी का अनुमान लगा सकता था और यात्रियों को इस बारे में सूचित कर सकता था और इसलिए यह लापरवाही और सेवा में कमी है। रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि यदि आक्षेपित आदेश को निष्पादित किया जाता है