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थ्‍य स्‍पष्‍ट और प्रकट हैं कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्‍तुत रोजगार की तलाश में उचित विचार के लिए आवेदन पर विचार करने में देरी निर्विवाद रूप से अपीलकर्ताओं के लिए जिम्‍मेदार है और पूर्वोक्‍त कारण से उसे अनुकंपा नियुक्ति की मांग से वंचित किया गया है, जिसे वह था अन्‍यथा 1998 की योजना के तहत हकदार। यह हमेशा कहा जाता है कि देरी न्‍याय से इनकार करती है और वर्तमान प्रतिवादी अपीलकर्ताओं और उसके अधिकारियों की ओर से उस आवेदन पर ध्‍यान नहीं देने के कारण पूरी तरह से निष्क्रियता का शिकार हो गया, जो उसके परिवार द्वारा प्रस्‍तुत किया गया था। मृतक कर्मचारी, जिसकी सेवा के दौरान मृत्‍यु हो गई। वह निर्धन परिवार जिसने अनुकम्‍पा नियुक्ति प्राप्‍त करने में अपना कमाने वाला खो दिया है, जिसके लिए आश्रितों में से एक अन्‍यथा गैर-जिम्‍मेदार रवैये और लालफीताशाही के कारण कानून के तहत हकदार था, जो कि अपीलकर्ताओं के कार्यालय में प्रचलित है। साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जब तक मामला उच्‍च न्‍यायालय की खण्‍डपीठ तक पहुंचा, तब तक प्रतिवादी ने 50 वर्ष की आयु पार कर ली थी और निश्चित रूप से इस तरह के विलंबित चरण में रोजगार के लिए उस पर विचार करना संभव नहीं था, लेकिन प्रतिवादी को कम से कम अधर में नहीं छोड़ा जा सकता था। मामले की समग्रता को ध्‍यान में रखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि प्रतिवादी अपने आवेदन पर उचित आदेश पारित करने में देरी करने के लिए अपीलकर्ताओं पर कम से कम 5 लाख रुपये की लागत के लिए हकदार हो, जो उसके द्वारा प्रस्‍तुत किया गया था। अनुकम्‍पा नियुक्ति की मांग नतीजतन, उच्‍च न्‍यायालय के दिनांक 13.12.2017 के निर्णय को ऊपर बताए अनुसार संशोधित किया जाता है और तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। 5 लाख रुपये का भुगतान आज से चार सप्‍ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी को कर दिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह वास्‍तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्‍याज का हकदार होगा।
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