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AkashAgrawal1


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रोपी पर भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 379 का इस आशय का आरोप है कि दिनांक 26.01.2017 को समय सुबह 07:50 बजे आरक्षी केन्‍द्र जी.आर.पी थाना के अंतर्गत मदन महल से गाडरवारा स्‍टेशन के बीच में जनशताब्‍दी एक्‍सप्रेस ट्रेन के कोच क्रमांक डी-3 सीट नम्‍बर 85 से फरियादिया का लेडिज पर्स जिसमें 24000 नगद, एक सोने की टूटी चैन, पंजाब नेशनल बैंक का ए.टी.एम कार्ड, एक मोबाईल सेमसंग जे-7 जिसमें सिम नम्‍बर कुल कीमत 46300/- रूपये बेईमानीपूर्वक फरियादियां की सम्‍मति के बिना उसके आधिपत्‍य से चोरी की। अभियोजन कहानी संक्षिप्‍त में इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया कि दिनांक 26.01.2017 को ट्रेन जनशताब्‍दी एक्‍सप्रेस से मदन महल से होशंगाबाद यात्रा के दौरान कोच डी-: सीट नम्‍बर 85 से करेली स्‍टेशन पर किसी अज्ञात व्‍यक्ति लेडिज पर्स चोरी कर लिया था उक्‍त लिखित रिपोर्ट पर जी.आर.पी थाना में अपराध क्रमांक अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्‍ड संहिता का दर्ज किया। अपराध की विवेचना दौरान मुखबिर की सूचना पर संदेही आरोपी से पूछताछ कर आरोपी से प्राप्‍त जानकारी के आधार पर उसके घर से काला छोटा पर्स जप्‍त किया गया। साक्षियों के कथन अंकित किए गए। आवश्‍यक विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 379 भा. दं. सं. का प्रस्‍तुत किया गया। आरोप लिखित में विरचित कर पढ़कर सुनाए समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इन्‍कार विचारण चाहा तथा 313 दण्‍ड प्रक्रिया संहिता के अभियुक्‍त परीक्षण में आरोपी ने स्‍वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाया जाना व्‍यक्‍त किया। उसने टीटी को अपनी टिकिट बताई उसके बाद मोबाईल पर्स में रखकर उसकी नींद लग गई, उसके बाद गाडरवारा आने के पूर्व पर्स देखा तो पर्स बैग में नहीं था कोई अज्ञात व्‍यक्ति चुराकर ले गया उसके द्वारा थाना जीआरपी में दिया गया आवेदन प्र.पी.01 एवं आवेदन पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेखबद्ध की है।
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