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आभूषण व्यापरी के साथ लूट करने वाले दो आरोपियों को सात-सात साल की कठोर कैद, 10 लाख रुपए के आभूषण और नकदी की लूट करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिला एव सत्र न्यायाधीश हदेश की अदालत ने मामले के आरोपी कपिल तिवारी भादवि की धारा 392 में 7-7 साल की कठोर कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अग्रवाल ने पैरवी करते हुए पेश किए। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रंजीत चौहान निवासी कपूर नगर, पंजाब ने थाना खजुराहो में रिपोर्ट लेख कराई कि वह अमृतसर से माल बेचने निकला था। 19 जुलाई 2016 सुबह 11.30 बजे राजनगर आया व अपने ज्वैलर्स ग्राहकों को हमेशा की तरह सामान देकर वापस बस स्टैण्ड राजनगर से बस में वस पायल तिराहा पहुंची व रूकी उसी समय उसका बैग जिसमें सोने और चांदी के आभूषण, 43 हजार रुपए नकद, एक नोकिया का मोबाइल, एक चालान बुक जिनकी कुल कीमत 10 लाख रुपए थ्ज्ञी, जिसे उसी बस में बैठे दो लड़के जिनका चेहरा रूमाल से ढ़का हुआ था फरियादी का बैग छीनकर बस के पीछे वाले गेट से उतर कर भागे। थोड़ी दूर फरियादी ने पीछा किया। वह चिल्लया तो बस के लोक भी पीछे-पीछे आए दोनों लडके थोडी दूर खड़े एक लडके की बिना नंबर वाली काले रंग की मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर धारा 392 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसीनखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।