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PiyushJain1241983
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यहां अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष रिट अपील संख्या 28/2018 दायर की। अंतरिम आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सभी नौ मार्गों की अस्थायी व्यवस्था के रूप में तीन ठेकेदारों, विजन एण्ड कम्पनी जेबी एंटरप्राइजेज और विजन एजेंसी के बीच उपलब्ध डब्ल्यूबीएनपी चावल के समान वितरण का निर्देश दिया। राज्य ने उपरोक्त बोलीदाताओं के साथ अस्थायी वितरण समझौते किए। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट अपील संख्या 28/2018 निम्नलिखित निर्देशों के साथ। राज्य सरकार और विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग इस फैसले की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर विजन एजेंसी के तहत खाद्यान्न और सूक्ष्म पोषक तत्वों के परिवहन के लिए तत्काल कदम उठाएगा और नए एनआईटी जारी करेगा और आदेश कार्यादेश जारी करने सहित समस्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण एनआईटी जारी होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कार्यादेश जारी होने तक खाद्यान्न के परिवहन की वर्तमान व्यवस्था तक पूर्ण कर ली जानी चाहिए। इस न्यायालय के दिनांक 19.02.2018 के अंतरिम आदेश के अनुसार विजन एजेंसी के तहत जारी रहेगा उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 के बाल विकास परियोजना के कार्यालयों में विजन के तहत चावल और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के परिवहन के लिए अनुबंध अधिकारियों को केवल अंतरिम व्यवस्था के आधार पर और बिना नई निविदाएं आमंत्रित किए और बिना किसी स्थायी अनुबंध के जारी रखा गया है। राज्य के भीतर चावल और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के परिवहन के अनुबंधों को बिना किसी नई निविदा के और केवल एक अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से जारी रखने के लिए और वर्ष 2017-18 में प्रचलित दरों पर राज्य को जबरदस्त/भारी नुकसान हुआ है और सार्वजनिक राजकोष। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित होने के बाद भी जो दिनांक 04.11.2020 को पारित किया गया है। जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने तत्काल कदम उठाने और विजन एजेंसी के तहत खाद्यान्न और सूक्ष्म पोषक तत्वों के परिवहन के लिए नए आईटी जारी करने के निर्देश दिया है।