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Ashish_Raikwar
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प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरैना के अपराध क्रमांक 33/2017, अंतर्गत धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है। अभियुकत को उक्त अपराध का विवरण सुनाये व समझाये जाने पर अपने अभिवाक् में अपराध स्वतंत्र सम्मति से स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया है। अभियुक्त को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है। यद्यपि अभियुकत के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है, इस प्रकार अभियुकत का यह प्रथम अपराध है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त धारा के अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम किए जाने की दशा में अभियुक्त को दस दिवस का अतिरिक्त सादा कारावास भुगताए जावे। बुद्ध अकादमी टीकमगढ़