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KanhaKhede


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ारत में विधि द्वारा स्‍थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का, प्रयत्‍न करेगा या अप्रीति प्रदीप्‍त करेगा या प्रदीप्‍त करने का प्रयत्‍न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा राजद्रोह, जो कोई बोल गए या लिखे गए शब्‍दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्‍यरूपण द्वारा या अन्‍यथा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा स्‍पष्‍टीकरण- ‘अप्रीति’ पर के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता के समस्‍त भावनाएं आती हैं। स्‍प्‍ष्‍टीकरण- घृणा या अवमान या अप्रीति को प्रदीप्‍त किए बिना या प्रदीप्‍त करने का प्रयत्‍न किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसको अपरिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन करने वाली टीका टिप्‍पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्‍त किए बिना या प्रदीप्‍त करने का प्रयत्‍न किये बिना, सरकार की प्रशासन या अन्‍य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्‍पणियां इस धारा के अधीन गठित नहीं करती। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्‍न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्‍प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनका अवधि सात वष्‍र्ज्ञ तक की हो सकेगी जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखते या रखने वाली किसी शक्ति के राज्‍य क्षेत्र में उत्‍पात करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा ओर वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट में लाई जाने के लिए आशयित, या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण से भी दंडनीय होगा। धारा 125 और धारा 126 वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्‍त करना जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्‍त करेगा कि वह धारा 125 और धारा 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है वह दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्‍त की गई संपत्ति के समपहरण से भी दंडनीय होगा।
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