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mazhar_khan


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िशेष अनुमति द्वारा इस अपील में अपीलकर्ता ने उच्‍च न्‍यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ द्वारा पारित 28 अक्‍टूबर 2013 के फैसले और आदेश की सत्‍यता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा 2006 की रिट याचिका संख्‍या 2867 दायर की गई है। अनुमति दी गई और अनुशासनात्‍मक प्राधिकारी द्वारा 29 जुलाई, 2005 को पारित आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 5 जनवरी 2006 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी को अपीलकर्ता बैंक की सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्‍वरूप उच्‍च न्‍यायालय ने अपीलकर्ता बैंक को आदेश के नब्‍बे दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को सभी सेवा/सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। अपीलकर्ता द्वारा दी गई चुनौती निम्‍नलिखित परिस्थितियों में उत्‍पन्‍न होती है, प्रतिवादी अपीलकर्ता बैंक के साथ कार्यरत था और प्रासंगिक अवधि के दौरान उत्‍तर प्रदेश राज्‍य के जिला सुल्‍तानपुर में अपीलकर्ता बैंक की सुल्‍तानपुर शाखा में प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात था। उन्‍हें 10 दिसंबर, 2004 के एक आदेश द्वारा एक अनुशासनात्‍मक जांच पर विचार करते हुए निलंबित कर दिया गया था, जो 10 फरवरी 2005 को आरोप-पत्र की सेवा के साथ उनके खिलाफ शुरू की गई थी। प्रतिवादी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, लेकिन जांच अधिकारी ने निष्‍कर्ष निकाला लगभग पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर जांच की कार्यवाही तेजी से की गई और 27 मई, 2005 को एक रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी दो मामलों को छोड़कर सभी मामलों में दोषी था जिन्‍हें सिद्ध माना गया था, लेकिन केवल आंशिक रूप से। अनुशासनात्‍मक प्राधिकारी ने निष्‍कर्षों को स्‍वीकर कर लिया और प्रतिवादी पर सेवा से निष्‍कासन का बड़ा दंड लगाने का आदेश पारित किया। व्‍यथित, प्रतिवादी ने एक विभागीय अपील दायर की जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2006 द्वारा खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने तब सवाल किया एक रिट याचिका में उच्‍च न्‍यायालय के समक्ष उक्‍त दो आदेश, जैसा कि पहले देखा गया था, इस अपील में दिए गए आदेश के संदर्भ में उच्‍च न्‍यायालय द्वारा अनुमति दी गई है।
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