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mazhar_khan


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अनिवार्य निषेधाज्ञा के साथ घोषणा के लिए एक मुकदमे में एक वादी की दूसरी अपील है। तथ्‍यों को विस्‍तार से बताने की आवश्‍यकता नहीं है इतना कहना पर्याप्‍त है कि अपीलकर्ता छीतरमल और प्रतिवादी संख्‍या 3 कन्‍हैया लाल ने मुकदमा दायर मुंसिफ, लक्ष्‍मणगढ़ (जिला अलवर) की अदालत में सबियो नारायण के खिलाफ घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए किया था। प्रोफार्मा प्रतिवादी के रूप में एक भगवान सहाय को भी पक्षकार बनाया गया था। विद्ववान मुंसिफ ने 26 अप्रैल, 1965 को वाद खारिज कर दिया। वादी अपीलकर्ता ने एक अपील दायर की, लेकिन कुछ को 7 अप्रैल, 1967 को विद्ववान वरिष्‍ठ दीवानी न्‍यायाधीश अलवर ने खारिज कर दिया। इसलिए यह दूसरी अपील है। यह मामला इस न्‍यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। 15.10.1975 को उस दिन प्रतिवादी शिव नारायण के पुत्र लक्ष्‍मी नारायण ने एक आवेदन दिया कि शिव नारायण की मृत्‍यु लगभग तीन साल पहले हो गई थी और चूंकि शिव नारायण के किसी भी कानूनी प्रतिनिधि की मृत्‍यु लगभग तीन साल पहले नहीं हुई थी और चूंकि शिव नारायण के किसी भी कानूनी प्रतिनिधि को नहीं लाया गया था। रिकॉर्ड पर, अपील समाप्‍त होने के रूप में खारिज करने के लिए उत्‍तरदायी थी। लक्ष्‍मी नारायण ने बाद में हलफनामा दायर किया जिसमें उन्‍होंने उल्‍लेख किया कि उनके पिता शिव नारायण की मृत्‍यु जुलाई, 1971 में हुई थी। नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के नियम 4 और 9 के प्रावधानों के तहत छितरमल द्वारा उपशमन को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन के साथ एक अन्‍य आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्‍ब को क्षमा करने के लिए दायर किया गया था। पक्षकारों के बीच यह सामान्‍य आधार है कि यदि विलंब को क्षमा नहीं किया जाता है, तो अपील समाप्‍त होने के रूप में खारिज किए जाने के लिए उत्‍तरदायी है। अपीलकर्ता ने देरी की माफी के लिए अपना आवेदन दिया है।
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