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TEST-16 FOR MPHC AG-3 BY ACADEMY FOR STENOGRAPHY, MORENA,DIR- BHADORIYA SIR
created Jan 21st 2019, 12:27 by ThakurAnilSinghBhado
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अपील के आधारों में यह अभिकथित किया गया है कि तलाशी और अभिग्रहण के समय स्वतंत्र साक्षियों को न लेना ऐसी गंभीर बात नहीं है जो अभियोजन पक्षकथन को पूर्णतया अविश्वसनीय बनाती हो। यह अभिकथित किया गया है कि स्वतंत्र साक्षियों को न लिया जाना बरागदगी को दूषित नहीं करता और तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में कर्मचारी पुलिस साक्षियों का साक्ष्य निषिद्ध सामग्री के कब्जे के लिए दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है यदि ऐसा साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य और विश्वसनीय हो। यह अभिकथित किया गया है। कि उपबंध का अनुपालन किया गया था। इस बात से इनकार किया गया है कि एन. सी. बी. प्ररूपों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह कहा गया है कि पुलिस कर्मचारियों के परिसाक्ष्य में अभिकथित किया गया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय के ये निष्कर्ष कि एन. सी. बी. प्ररूप और नमूना मुहर सी. टी. एल. कंडाघाट को नहीं भेजी गई थी, अभिलेख पर के साक्ष्य के प्रतिकूल हैं। हमने विद्वान् अपर महाधिवक्ता और प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल को सुना है। स्वीकृतत: अभिलेख पर के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अन्वेषण अधिकारी अर्थात् हैड कांस्टेबल लाल सिंह द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया था अभिकथित रुप से प्रत्यर्थियों को पूर्वाह्न पर्याटन विभाग के शिविर स्थल के निकट से गिरपफ्तार किया गया था। स्थल रेखांकन प्रदर्श पी डब्ल्यू. 10/बी के अनुसार उक्त स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर स्थित है। साक्ष्य में यह आता है कि स्थल से जहां दोनों प्रत्यर्थियों को रोका गया था, लगभग 100 मीटर की दूरी पर 5-6 मकान है। अन्यथा भी यह उपधारित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक व्यसत सड़क है और विधिक रूप से यह उपधारित किया जा सकता है कि जब अभियुक्तों की तलाशी ली गई थी तब इस राजमार्ग पर अनेक यान और अनेक व्यक्ति आते जाते होंगे। अभि. सा. 8 कांस्टेबल सुन्दर सिंह ने जो दल का एक सदस्य था और जिसने तलाशी ली थी और अभिग्रहण किया था, यह कहा है कि दल के सदस्यों में से कोई भी निकट के 5-6 मकानों से या पर्यटन होटल से जिसमें 9-10 झोपडि़यां थीं, किसी साक्षी को बुलाने नहीं गया। निस्संदेह तलाशी और अभिग्रहण के दूसरे साक्षी अभि. सा. 9 हैड कांस्टेबल प्रकाश चंद ने यह कहा है कि हैड कांस्टेबल लाल सिंह दोनों प्रत्यर्थियों के सामान की तलाशी को देखने के लिए स्वंतत्र साक्षी का इंतजाम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गया था और अभि. सा. 10 लाल सिंह ने भी रिपोर्ट प्रदर्श पी डब्ल्यू 4/ए जो मामले के औपचारिक रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाना भेजी गई थी।
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