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created Oct 28th 2021, 01:51 by SARITA WAXER


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प्रतिवादी की ओर से किए गए तर्क का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्‍तुत किया कि यह नियम, 1966 के नियम 14 के तहत प्रदान की गई आवश्‍यकता को पूरा नहीं करता है। उनके अनुसार, विभागीय जांच शुरू करने के लिए अनुशासनात्‍मक प्राधिकारी द्वारा केवल एक राय बनाने से ही ऐसा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्‍य प्राधिकारी द्वारा तैयार और जारी किया गया आरोप-पत्र जो अनुशासनात्‍मक प्राधिकारी या ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है, को अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुमोदन के आगे की कार्रवाई के रूप में माना जा सकता है और इस तरह, आरोप- शीट को अनुशासनिक प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। श्री त्रिपाठी ने उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

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