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ACADEMY FOR STENOGRAPHY, MORENA,DIR- BHADORIYA SIR TYPING MPHC JUNIOR JUDICIAL ASSISTANT
created Nov 25th 2021, 11:42 by ThakurAnilSinghBhado
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न्यायाधीश इस संबंध में यह उल्लेख करना केवल पर्याप्त ही नहीं है बल्कि आवश्यक भी हो गया है कि श्री एच.एस चौधरी द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष फाइल की गई याचिका में लिए गए आधार केवल लेटर रोगेटरी जारी किए जाने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी नामित लोक सेवल को अभियुक्त के रूप में लाए बिना कोई मामला रजिस्टर करने के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्राधिकार के संबंध में और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की उक्त मामले का अन्वेषण करने की शक्ति के बारे में ही थे क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने विवादग्रस्त मामले की विषय वस्तु पर पहले ही अनेक निष्कर्ष दे दिए थे। एक और अन्य दलील यह थी कि उक्त मामला जनता दल सरकार द्वारा निवृतमान कांग्रेस सरकार के विरुद्ध राजनीतिक दुश्मनी के कारण रजिस्ट्रीकृत किया गया था। विशेष न्यायाधीश ने उक्त याचिका का यह अभिनिर्धारित करते हुए निपटारा कर दिया कि श्री एच. एस. चौधरी को उक्त याचिका में ईप्सित अनुतोषों का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पुनरीक्षण याचिका में श्री एच. एस. चौधरी ने यह कथन करते हुए कतिपय अतिरिक्त आधार लिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से किसी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के अभाव में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में गलती की है जो संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष उपलबध नहीं था और उक्त लैटर रोगेटरी साक्ष्य अभिलिखित किए बिना जारी नहीं किया जाना चाहिए था। उक्त न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी क्योंकि वह सुने जाने के अधिकार के एकमात्र आधार पर कायम रखे जाने योग्य नहीं थी और उच्च न्यायालय ने भी चौधरी द्वारा उठाए गए अन्य विधि विषयक प्रश्नों पर विचार नहीं किया। इस न्यायालय के समक्ष पहली बार ही पक्षकार विधि की उपरोक्त कथित प्रतिपादनाओं पर मुकदमा लड़ रहे हैं जो एक या दो को छोड़कर निचले न्यायालयों के समक्ष न तो उठाई गई थी और न उन पर दलील दी गई थी। दृढ़तापूर्वक कहने में चूंकि प्रस्तुत अपीलें उच्च न्यायालय के तारीख 19 दिसम्बर, 1990 के निर्णय को ही चुनौती देते हुए फाइल की गई है।
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