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बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट छिन्‍दवाड़ा म0प्र0 प्रवेश प्रारंभ (CPCT, & TALLY)

created Mar 18th, 03:54 by Vikram Thakre


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आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत यह मामला ऐसा है कि उसने 13.10.2014 को 03:00 बजे अपने ही घर के टपरी स्थित ग्राम रामटेक थाना छीपाबर में मृतक ज्‍वारीलाल की हत्‍या करने की नीयत से उसके पेट में लकड़ी ठूंस दी थी.  मारी, जिससे उनकी मृत्‍यु हो गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकरण के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक के पिता बुद्धु ने थाना छीपाबढ़ को इस आशय की सूचना दी कि उसका पुत्र ज्‍वारीलाल अपनी ससुराल ग्राम रामटेक में कवर करने गया हुआ है. उनकी पत्‍नी सुंदरबाई, उनकी पोती रविता और कविता के साथ। लिबाने के मामले को लेकर रामसिंह का ज्‍वारीलाल से विवाद हो गया और उसने उसे लकड़ी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई, सूचना मिलने पर वह खुद रामटेक गया, जहां उसने अपने बेटे को मृत पाया। रवीता और कविता घटना के चश्‍मदीद थे। अपराह्न 3 बजे सूचना के अनुसार मार्ग संख्‍या 10/14 को उक्‍त सूचना देकर कायम किया गया और इसकी सूचना एसडीएम हिरकिया को दी गयी. जांच के दौरान मुखबिर बुधु, मृतक की पत्‍नी सुंदरबाई उसकी पुत्रियों रविता कविता के बयान लिए गए। जिसमें कहा गया कि मृतक को उसके साले आरोपित राम सिंह ने जमीन में पटक कर लकड़ी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। सुंदरबाई को अपने साथ ले जाने की बात को लेकर मृतक और आरोपी के बीच विवाद हो गया। मृतक के शरीर की जांच की गई, जिसमें चिकित्‍सक ने मौत का कारण मृतक की हत्‍या बताया। इस पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की गई, जिसके तहत आरोपी के मासूम होने पर मौके से एक लकड़ी जब्‍त की गई, जो दो फीट आठ इंच लंबी और उसकी मोटाई 21 सेमी थी, जिसकी एक नस कटी हुई थी और दूसरी नस कटी हुई थी. पुलिस ने घटना स्‍थल का नक्‍शा बनाया है। ज्ञापन में आरोपी का बयान दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। जब आरोपी को धारा 302 के तहत आरोप के तहत फंसाया गया, तो उसने अपराध से इनकार किया और बचाव की मांग की।

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