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BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || MP High Court Typing Format (संचालक बुद्ध अकादमी)
created Jan 22nd 2019, 11:59 by subodh khare
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यह जमानत प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार निराकरण हेतु अन्तरण पर प्राप्त हुआ। आवेदकगण/अभियुक्तगण भारत यादव एवं श्रीमती राजू देवी की ओर से श्री राजेश शिवहरे अधिवक्ता। राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री संजय सिंह कुशवाहा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत उभयपक्ष को सुना गया।
आवेदन अनुसार, आवेदकगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अनतर्गत इस आशय का अन्य कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो लंबित होना और न ही निरस्त होना, पुलिस थाना हजीरा के द्वारा झूठी रिपोर्ट पर से अपराध दर्ज कर लिया गया होना, जिसमें गिरफ्तारी की आशंका होना, जिला ग्वालियर के स्थायी निवासी होना, जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु तत्पर होने का लेख करते हुए आवेदकगण के पुत्र पवन यादव का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।
केश डायरी के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि पुलिस थाना हजीरा जिला ग्वालियर में दिनांक 5 मई को रिपोर्टकर्ता अनीता गोयल के द्वारा इस आशय की जुबानी रिपोर्ट की गयी कि शाम करीब 4:00 बजे की बात है, वह अपने घर पर राकेश बड़े लला उर्फ धर्मेन्द्र के साथ बैठी थी, उसी समय भारत सिंह यादव, विवेक, अजय और भारत की पत्नी सुनीता चारों लोग डण्डा लेकर घर में घुस आये और मारपीट की। घटना राघव और गोलू ने देखी झगड़े में उसके गले की लर और मंगलसूत्र टूटकर गिर पड़े हैं, जाते वक्त चारों लोग बोले कि उनके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट लिखवाने गये तो जान से खत्म कर देंगे। पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के दौरान इजाफा किया गया। विवेचना जारी है। केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदकगण/आरोपीगण के विरूद्ध अपराध के अन्तर्गत प्रथम सूचना लेखबद्ध की गई।
आवेदन अनुसार, आवेदकगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अनतर्गत इस आशय का अन्य कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो लंबित होना और न ही निरस्त होना, पुलिस थाना हजीरा के द्वारा झूठी रिपोर्ट पर से अपराध दर्ज कर लिया गया होना, जिसमें गिरफ्तारी की आशंका होना, जिला ग्वालियर के स्थायी निवासी होना, जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु तत्पर होने का लेख करते हुए आवेदकगण के पुत्र पवन यादव का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।
केश डायरी के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि पुलिस थाना हजीरा जिला ग्वालियर में दिनांक 5 मई को रिपोर्टकर्ता अनीता गोयल के द्वारा इस आशय की जुबानी रिपोर्ट की गयी कि शाम करीब 4:00 बजे की बात है, वह अपने घर पर राकेश बड़े लला उर्फ धर्मेन्द्र के साथ बैठी थी, उसी समय भारत सिंह यादव, विवेक, अजय और भारत की पत्नी सुनीता चारों लोग डण्डा लेकर घर में घुस आये और मारपीट की। घटना राघव और गोलू ने देखी झगड़े में उसके गले की लर और मंगलसूत्र टूटकर गिर पड़े हैं, जाते वक्त चारों लोग बोले कि उनके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट लिखवाने गये तो जान से खत्म कर देंगे। पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के दौरान इजाफा किया गया। विवेचना जारी है। केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदकगण/आरोपीगण के विरूद्ध अपराध के अन्तर्गत प्रथम सूचना लेखबद्ध की गई।
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