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High Court JJA Practice
created Jun 24th 2023, 16:54 by Horizon222
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1. आवेदक न्यू इंडिया इंश्योरेंस की ओर से यह पुनराविलोकन आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-114 व्य.प्र.सं, इस न्यायालय द्वारा एम.ए.सी.टी. प्रकरण क्रमांक-30/14 रोहित साहू वगैरह बनाम मोहम्मद अब्दुल जलील वगैरह में पारित अधिनिर्णय दिनांक 26/06/2015 से क्षुब्ध होकर इस न्यायालय में दिनांक 22/07/2015 को पेश की गयी है।
2. मामले में यह अविवादित है कि उपरोक्त अधिनिर्णय दिनांक 26/06/2015 पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरांत दिनांक 26/06/2015 को पारित किया गया है, जिसमें अनावेदकगण की ओर से दिनांक 15/05/2015 को उनकी साक्ष्य समाप्त की गई है।
3. प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन-पत्र का सार यह है कि इस न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26/06/2015 से संबंधित अभिलेख पर वर्तमान आवेदक बीमा कम्पनी, जो मूल रूप से अनावेदक क्रमांक-3 थी, द्वारा वर्तमान अनावेदक क्रमांक-4, जो मूल अनावेदक क्रमांक-2 पीतांबर होकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का ड्राइवर थी, के पास वैध और प्रभावी ड्राईविंग लायसेंस न होने के संबंध में स्पष्ट अभिवचन करते हुये आपत्ति ली गयी थी। पीतांबर के ड्राईविंग लायसेंस की वैधता दिनांक 30/11/2012 समाप्त हो जाना भी अभिलेख पर प्रस्तुत ड्राईविंग लायसेंस से पता चलता है, जिस पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई ध्यान न देते हुये बीमा की शर्तों का उल्लंघन न होना पाते हुये बीमा कम्पनी को उत्तरदायी ठहराया है।
4. समर्थन में आवेदक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से बीमा पॉलिसी क्रमांक- 160703311202404082 वाहन क्रमांक- एम.एच.19.जेड.2622 बीमा दिनांक 03/01/2013 से दिनांक 02/01/2014 तक वैध है, की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति, अब्दुल जलील के ड्राईविंग लायसेंस की छायाप्रति, संपत्ति जप्ती पत्रक पीतांबर चौहान, मामला क्रमांक- 1626/13 की छायाप्रति पेश की गयी है।
5. मामले में वर्तमान अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में पुनराविलोकन आवेदन-पत्र को विधि के विरुद्ध होकर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 240 के प्रतिकूल होना तथा गुणदोषों पर दिये गए निष्कर्ष के विरुद्ध अपील ही हो सकना, आवेदन-पत्र निरस्त की जाने की प्रार्थना की गई है।
2. मामले में यह अविवादित है कि उपरोक्त अधिनिर्णय दिनांक 26/06/2015 पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरांत दिनांक 26/06/2015 को पारित किया गया है, जिसमें अनावेदकगण की ओर से दिनांक 15/05/2015 को उनकी साक्ष्य समाप्त की गई है।
3. प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन-पत्र का सार यह है कि इस न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26/06/2015 से संबंधित अभिलेख पर वर्तमान आवेदक बीमा कम्पनी, जो मूल रूप से अनावेदक क्रमांक-3 थी, द्वारा वर्तमान अनावेदक क्रमांक-4, जो मूल अनावेदक क्रमांक-2 पीतांबर होकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का ड्राइवर थी, के पास वैध और प्रभावी ड्राईविंग लायसेंस न होने के संबंध में स्पष्ट अभिवचन करते हुये आपत्ति ली गयी थी। पीतांबर के ड्राईविंग लायसेंस की वैधता दिनांक 30/11/2012 समाप्त हो जाना भी अभिलेख पर प्रस्तुत ड्राईविंग लायसेंस से पता चलता है, जिस पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई ध्यान न देते हुये बीमा की शर्तों का उल्लंघन न होना पाते हुये बीमा कम्पनी को उत्तरदायी ठहराया है।
4. समर्थन में आवेदक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से बीमा पॉलिसी क्रमांक- 160703311202404082 वाहन क्रमांक- एम.एच.19.जेड.2622 बीमा दिनांक 03/01/2013 से दिनांक 02/01/2014 तक वैध है, की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति, अब्दुल जलील के ड्राईविंग लायसेंस की छायाप्रति, संपत्ति जप्ती पत्रक पीतांबर चौहान, मामला क्रमांक- 1626/13 की छायाप्रति पेश की गयी है।
5. मामले में वर्तमान अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में पुनराविलोकन आवेदन-पत्र को विधि के विरुद्ध होकर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 240 के प्रतिकूल होना तथा गुणदोषों पर दिये गए निष्कर्ष के विरुद्ध अपील ही हो सकना, आवेदन-पत्र निरस्त की जाने की प्रार्थना की गई है।
