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Hindi Typing For Mp Highcourt Exam and other (Neetesh Gour)
created Wednesday June 25, 15:05 by Neetesh Gour
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अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 विकल्प में धारा 103 सहपठित धारा 115 सहपठित धारा 296, 351 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28/09/2024 को सुबह 08:00 बजे या उसके लगभग थाना माता बसैया क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फरियादी के घर के बाहर ग्राम रजई का पुरा में गब्बर जाटव की मृत्यु कारित करने के आशय से सामान्य आशय के अग्रसरण में उसकी लाठी से प्राणघातक चोटें कारित कर उसकी मृत्यु कारित की तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत सुनील के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी पक्ष को अश्लील गालियां उच्चारित कर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन की कहानी के तथ्य संक्षेप में यह है कि दिनांक-29/09/2024 को फरियादी ने अपने भतीजे एवं आहत के साथ उपस्थित होकर थाना माता बसैया में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक-28/09/2024 को सुबह करीब 08:00 बजे वह अपने घर पर था एवं उसका छोटा भाई गब्बर अपने ही गांव से दूध निकलवाकर घर पर आया तभी गांव का रिंकू जाटव मिला जिससे गब्बर ने कहा कि उनके घर का पानी उसके घर के सामने भर जाता है, यहां नाली बनवा लो और इतना कहकर गब्बर घर के अंदर चला गया तभी रिंकू जाटव अपने पिता एवं अन्य अभियुक्तगण को साथ लेकर आया और उनके घर के बाहर चारों लोग चिल्ला चिल्ला कर भाई गब्बर को मां, बहन की गंदी गंदी गालियां देकर बोले कि उनके घर का पानी उसके घर के बाहर ऐसे ही भरेगा, वह क्या करेगा। झगड़े की आवाज सुनकर वह एवं उसका भतीजा सोनू घर के बाहर पहुंचे तो वृंदावन, धर्मपाल, पंकज, रिंकू जिसमें रिंकू हाथ में डण्डा लिये हुये था, चारों लोग उसके भाई गब्बर को मां, बहन की गालियां दे रहे थे। गब्बर ने गालियां देने से मना किया तो वृंदावन ने गब्बर का गला पीछे से पकड़ लिया और रिंकू ने जान से मारने की नियत से डण्डा गब्बर के सिर में मारा जिससे गब्बर को मुंदी चोट आई। गब्बर ने अपने आप को वृंदावन से छुड़ाया तब पंकज ने गब्बर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और धर्मपाल ने जान से मारने की नियत से गब्बर की छाती में बांयी तरफ जोर से घूंसा मारा, जिससे गब्बर वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। मौके पर उसका चचेरा भाई सुनील एवं दीपसिंह आ गये जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया तभी रिंकू ने सुनील के डण्डा मारा जो सुनील की बांयी आंख में लगा। चारों अभियुक्तगण वहां से चले गये और जाते जाते बोले कि आइंदा उनके घर का पानी रोका तो जान से खत्म कर देंगे। तत्पश्चात् गब्बर को बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल पर बैठाकर गनेशी अस्पताल के सामने पहुंचे, जहां गब्बर की हालत ज्यादा खराब होने से उसे प्राइवेट एम्बुलेंस से जे0ए0एच0 ग्वालियर लेकर गये, जहां डॉक्टर द्वारा चैक करने पर गब्बर को मृत घोषित कर दिया। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-145/2024, अंतर्गत धारा 103, 296, 351 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।
